गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और कूड़ा फैलाने पर भारी जुर्माना, शीशे की बोतलों पर भी रोक संभव

गोवा (ख.स.)। गोवा सरकार ने जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कड़े कदम उठाए हैं। अब पर्यटक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और कचरा फैलाने पर ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यटन मंत्री श्री रोहन खाउंटे ने विधानसभा में घोषणा की कि सार्वजनिक शराब सेवन को अब 'पब्लिक उपद्रव' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

खाउंटे ने कहा, "टूटे शीशे और प्लास्टिक के कचरे से पर्यटकों को चोट लग रही है। अनुशासन जरूरी है, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और बोतलें तोड़ना अब सहन नहीं होगा।"

इस पहल को गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम, 2001 और गोवा पर्यटन स्थल (संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2001 के तहत लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार शीशे की बोतलों पर डिपॉजिट योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बोतल की वापसी पर राशि लौटाई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि वे तटीय क्षेत्रों में शराब की शीशे की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। साथ ही, 82.2 किमी तटरेखा को साफ रखने के लिए 525 कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को भी इस प्रयास में शामिल किया जा रहा है।
पर्यटकों को जागरूक करने के लिए जल्द ही अंग्रेज़ी और हिंदी में दिशानिर्देशों वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य साफ-सुथरा, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी पर्यटन सुनिश्चित करना है।

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